आरएमएस हाई स्कूल फीस विवाद: अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा अधीक्षक से की शिकायत
JSRnews.com | Local | 07 Jul 2026
परिचय:
जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र के आरएमएस हाई स्कूल बालिचेला में फीस को लेकर उठे विवाद ने अभिभावकों के बीच चिंता उत्पन्न कर दी है। अभिभावक संघ ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को शिकायत पत्र सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
मुख्य बिंदु
- आरएमएस हाई स्कूल बालिचेला में कक्षा नौ की छात्रा से फीस मांगने का आरोप।
- शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत नामांकित छात्रा को फीस न देने पर परीक्षा से वंचित करने की शिकायत।
- अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की।
पृष्ठभूमि
आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्रा चांदनी कुमारी का आरएमएस हाई स्कूल में नामांकन हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार ऐसे बच्चों को कक्षा बारहवीं तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। बावजूद इसके, स्कूल अब छात्रा से पूरी फीस जमा करने का दबाव बना रहा है।
फीस विवाद और परीक्षा में रोक
अभिभावक संघ के अनुसार, छात्रा की मां घरेलू कामगार हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर है। स्कूल प्रबंधन ने फीस में कोई राहत न देते हुए परीक्षा के लिए आवश्यक एडमिट कार्ड भी जमा न करने पर रोक दिया है, जिससे छात्रा की परीक्षा में भागीदारी संदिग्ध हो गई है।
समाचार के नवीनतम अपडेट
7 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली कक्षा नौ की परीक्षा से पहले यह विवाद तेज हो गया है। अभिभावक संघ ने शिक्षा विभाग से इस मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि छात्रा को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।
अधिकारिक बयान
अभिभावक संघ के अध्यक्ष उमेश कुमार ने कहा कि आरटीई और नई शिक्षा नीति के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार है और इसे लागू कराने में प्रशासन अपना कर्तव्य निभाए। फिलहाल, स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सार्वजनिक प्रभाव
इस विवाद ने स्थानीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है, जहां शिक्षा को अधिकार के रूप में देखा जाता है। बहुत से लोग ऐसे मामलों को शिक्षा विभाग की जवाबदेही पर बड़ा सवाल मान रहे हैं।
आगे क्या होगा?
अब जिला शिक्षा अधीक्षक की जांच और कार्रवाई पर निर्भर करेगा कि यह मामला किस दिशा में जाता है। अभिभावक संघ की मांग है कि छात्रा को तुरंत परीक्षा में शामिल होने का अधिकार दिया जाए और फीस विवाद सुलझाया जाए।
निष्कर्ष
आरएमएस हाई स्कूल बालिचेला में फीस को लेकर उत्पन्न विवाद में छात्रा के शिक्षा अधिकारों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वे नियमों का सम्मान करें और सभी छात्राओं को सम्मानजनक शिक्षा उपलब्ध कराएं।
FAQs
- प्रश्न: आरटीई अधिनियम क्या है?
उत्तर: यह एक कानूनी प्रावधान है जो कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। - प्रश्न: अभिभावक संघ ने क्या शिकायत की है?
उत्तर: संघ ने छात्रा से फीस मांगने और परीक्षा में भाग लेने से रोकने को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। - प्रश्न: स्कूल प्रबंधन की प्रतिक्रिया क्या है?
उत्तर: अभी तक स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। - प्रश्न: इस विवाद का समाधान कैसे होगा?
उत्तर: शिक्षा विभाग की जांच के बाद उचित निर्देशों के माध्यम से। - प्रश्न: परीक्षा से वंचित छात्रा को क्या अधिकार हैं?
उत्तर: उसे आरटीई के तहत निशुल्क शिक्षा तथा परीक्षा में भाग लेने का अधिकार है।



