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आय से अधिक संपत्ति मामले में BSNL अधिकारी राम विनोद सिंह दोषी, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

Jब
JSRNews ब्यूरो
| 📅 | ⏰ 1 दिन पहले | 🕐 1 min read | 👁️ 1 views

रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बीएसएनएल हजारीबाग के तकनीकी अधिकारी राम विनोद सिंह को दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) एवं 13(1)(ई) के तहत आरोपी को दोषी माना।

आय से अधिक संपत्ति मामले में BSNL अधिकारी राम विनोद सिंह दोषी, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

JSRnews.com  |  Crime  |  29 May 2026

यह मामला वर्ष 2007 में दर्ज किया गया था, जब सीबीआई ने जांच शुरू की थी। आरोप है कि सरकारी सेवा के दौरान राम विनोद सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। जांच में यह सामने आया कि उनके पास लगभग 34 लाख रुपये की अतिरिक्त संपत्ति थी, जो ज्ञात स्रोतों से उनकी आय से मेल नहीं खाती।

सीबीआई ने जुटाए महत्वपूर्ण साक्ष्य

रांची स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने मामले की गहन जांच की। जांच के बाद अदालत में कई दस्तावेज और गवाहों के बयान पेश किए गए। लोक अभियोजक दविंदर पाल सूद ने सीबीआई की ओर से मुकदमे का पक्ष रखा। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाह बयानों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद Ram Vinod Singh को दोषी करार दिया।

तीन वर्ष की कैद और 25 लाख रुपये जुर्माना

अदालत ने राम विनोद सिंह को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि जुर्माना राशि जमा नहीं की गई तो आरोपी को अतिरिक्त एक वर्ष की साधारण कारावास भुगतनी होगी।

इस फैसले के साथ ही लंबे समय से लंबित इस मामले में न्यायिक निर्णय हो गया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का उदाहरण है।

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JSRNews ब्यूरो
JSRNews ब्यूरो JSRnews.com की टीम के सदस्य हैं। जमशेदपुर और झारखंड की ताज़ा खबरें, स्थानीय मुद्दे और विकास की रिपोर्टिंग में विशेषज्ञ।
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